Burger King ने बदल लिया अपना नाम, सिक्योरिटीज के जरिए जुटाएगी 1,500 करोड़ रुपये का फंड
Burger King change name: पॉपुलर रेस्टोरेंट चेन ब्रांड बर्गर किंग अपना नाम बदलने जा रही है. कंपनी ने बताया कि इसका नया नाम रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड होगा.
नए नाम से जाना जाएगा Burger King. (Source: Reuters)
नए नाम से जाना जाएगा Burger King. (Source: Reuters)
Burger King change name: रेस्टोरेंट चेन ब्रांड बर्गर किंग (Burger King) अपना नाम बदलने जा रही है. कंपनी को अब बर्गर किंग नहीं रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा. कंपनी ने इसकी जानकारी बुधवार को दिया.
1,500 करोड़ रुपये जुटाने का है प्लान
बर्गर किंग (Burger King) ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वह कुछ और सिक्योरिटीज जारी कर आगे 1,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. कंपनी के निदेशक मंडल (Board of Directors) ने बुधवार को हुई अपनी बैठक में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को 550 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी है.
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इसके साथ ही कंपनी ने बताया कि अब कंपनी का नाम बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड से बदलकर रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड (Restaurant Brands Asia Ltd) कर दिया गया है.
बोर्ड ने दे दी कंपनी के राय को मंजूरी
Burger King ने कहा कि कंपनी बोर्ड ने सार्वजनिक और/या निजी पेशकशों के माध्यम से प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से धन जुटाने को मंजूरी दे दी, जिसमें अधिमान्य मुद्दे, योग्य संस्थान प्लेसमेंट, आगे सार्वजनिक प्रस्ताव या एक या अधिक चरणों में किसी भी स्वीकार्य मोड शामिल हैं.
यह लागू कानूनों और आवश्यक शेयरहोल्डर्स और नियामक अनुमोदन के अधीन होगा और 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की कुल राशि के लिए नहीं होगा. हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि इस फंड को कहां इस्तेमाल किया जाएगा.
अब इस नाम से जाना जाएगा बर्गर किंग
इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर द्वारा नाम की पुष्टि और आरक्षण (pursuant to the confirmation and reservation of name) के अनुसार, बोर्ड ने कंपनी के नाम को 'बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड' से बदलने को भी मंजूरी दी. अब यह 'रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड' के नाम से जाना जाएगा.
हालांकि कपनी के इस फैसले को शेयरहोल्डर्स और रेगुलेटरी द्वारा अप्रूव किया जाना है, जिसके लिए बोर्ड ने डाक मतपत्र (postal ballot) के माध्यम से सभी सदस्यों की मंजूरी लेने का फैसला किया है.
06:16 PM IST